जिले में तंबाकू उत्पाद ,सिगरेट आदि से बचने के लिए जन-जागरूकता अभियान शुरू होगा

 कलेक्टर श्री लवानिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए

 कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने  जिले के सभी एसडीएम, राजस्व अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिले में तंबाकू निषेध और उससे बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाए। इसके लिए जन-जागरूकता अभियान के साथ - साथ  ऐसी गतिविधियां भी संचालित हो जिससे युवाओं को इसके घातक परिणाम से अवगत कराया जाये।

    कलेक्टर श्री लवानिया ने निर्देश जारी कर सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय ,मनोरंजन केंद्र, पुस्तकालय अस्पताल,स्टेडियम, होटल,शॉपिंग मॉल,कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर ,रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टाल, मिष्ठान भंडार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर रुपए 200/- तक जुर्माना लगाया जाए।
   कलेक्टर श्री लवानिया ने निर्देश दिए है कि सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित है। नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना और उनके द्वारा सेवन करना प्रतिबंधित है साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की दुकानें पूरी तरह प्रतिबंधित है।  यदि कही ऐसा पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी तंबाकू उत्पादों के 85% मुख्य भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है। 
    तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू नियंत्रण के लिए प्रारूप सम्मेलन (फ्रेमवर्क अन्वेषण ऑफ टोबेको कंट्रोल) (FCTC) कि वर्ष 2004 में भारत के द्वारा अभी पुष्टि की गई है। भारत में FCTC के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य है। 
   विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीतियों को निर्धारित करने और स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कानून के अनुसार दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। 
       जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और जिले के नागरिकों को तंबाकू आपदा से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 को प्रभावी रूप से लागू करने के साथ यह जरूरी है कि तंबाकू नियंत्रण के लिए होने वाली गतिविधियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना हो ताकि हम राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू कर सकें। जिले के नागरिकों को तंबाकू आपदा से बचाने के लिए अपेक्षा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुच्छेद 53 का पालन करते हुए  दिशा निर्देश जारी किये है।
   तंबाकू उत्पादों की व्यसनी एवं हानिकारक प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और तंबाकू नियंत्रण नीतियों के साथ तंबाकू विक्रेताओं /उद्योगों द्वारा किसी भी तरह से हस्तक्षेप के बारे में जानकारी दी जाए।
   ऐसी किसी भी तरह की बैठक या  आयोजन को सीमित करें जिसमें लगता हो कि उसे जिले में तंबाकू नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रभावित किया जा सकता हो।  तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 5 के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू उत्पादों का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है।
   यदि तंबाकू उपयोग को प्रचारित करने के लिए कोई प्रतिनिधि किसी लोक सेवक के साथ बैठक करना चाहता है तो ऐसी अवस्था में प्रतिनिधि से किसी प्रकार का संपर्क अथवा पत्राचार करने के पूर्व यह मामला लिखित रूप से उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जा सकता है।
   जिले में तंबाकू उपयोग को प्रचारित करने के लिए किसी भी तरह की जनसंपर्क गतिविधियां न हो। यदि कोई सामाजिक रूप से जिम्मेदार गतिविधियों के माध्यम से तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा देते हुए दिखे तो उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए और सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावित ना हो शिक्षण संस्थान में तंबाकू उद्योग एवं विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की गतिविधि आयोजन न हो। तंबाकू उपयोग को बढ़ावा देने वाली किसी भी तरह की साझेदारी न हो ।
   सभी सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारियों को तंबाकू उद्योग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल न होने चाहिए और न ही किसी संचार माध्यम से जुड़ना चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू नियंत्रण प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के आयोजन प्रतियोगिता में भाग ना लें ।